RTE Admission Rajasthan 2024
आरटीआई राजस्थान , शिक्षा विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो के बच्चो की शिक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है राज्य के जो भी बच्चे जो अपना स्कूल शूरू करने जा रहे है। वह इस पोर्टल के माध्यम से वह अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
पात्रता
- 6-14 वर्ष के आयु के बच्चे RTE अधिनियम में तहत प्रवेश के पात्र है।
- वंचित समूहों से सम्बंधित बच्चो को पहली प्राथमिकता दी जाती है।
- जिनमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार, दिव्यांग बच्चे और अनाथ शामिल हैं।
आवेदन दस्तावेज:
- बच्चे का आधार कार्ड (आवश्यक)
- बच्चे की आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र)
- श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो - SC/ST/OBC/BPL)
- आय प्रमाण पत्र (यदि BPL श्रेणी के तहत आवेदन कर रहे हैं)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बच्चे के दो पासपोर्ट आकार के फोटो
- माता-पिता/अभिभावक का पता प्रमाण
आवेदन प्रक्रिया
- राजस्थान में RTE दाखिला के लिए आवेदन प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देशों के आधार पर ऑनलाइन या ऑफलाइन की जा सकती है। यहां एक सामान्य दिशानिर्देश दिया गया है:
- ऑनलाइन: यदि ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, तो शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एक समर्पित पोर्टल उपलब्ध होने की संभावना है। आपको पंजीकरण करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए आवेदन पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना होगा।
- ऑफलाइन: यदि ऑफलाइन आवेदन पत्र पसंद किए जाते हैं, तो फॉर्म RTE दाखिला प्रक्रिया में भाग लेने वाले स्कूलों से प्राप्त किए जा सकते हैं। भरे हुए फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्कूलों में जमा करना होगा।
- चयन प्रक्रियाएक बार आवेदन विंडो बंद हो जाने के बाद, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित स्कूलों में लॉटरी का आयोजन किया जाता है।
- सामान्य वर्ग और वंचित समूहों के लिए अलग-अलग ड्रा आयोजित किए जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन श्रेणियों से सीटों की एक निश्चित संख्या भरी जाए।
- फिर चयन सूची स्कूलों और ऑनलाइन (यदि लागू हो) में प्रदर्शित की जाती है।
नामांकन
चयनित बच्चों के माता-पिता को सूचित किया जाएगा और नामांकन की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल जाने की आवश्यकता होगी।
आवेदन के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों को फिर से सत्यापित किया जा सकता है।